पहला किस्सा

मोबाइल पर लगातार एक लड़की को परेशान  करने वाला नरेश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहवासी था जो युवती की शिकायत पर अंतत: पुलिस के हत्थे चढ़ा और जेल गया.

दूसरा किस्सा

व्हाट्सएप पर ग्रुप में अश्लील फोटो भेजना मैसेज भेजना एक अधेड़ को भारी पड़ा. मोहल्ले में पिटाई हुई और अंततः जेल जाना पड़ा. मामला बस्तर जगदलपुर का.

तीसरा किस्सा

फेसबुक पर मित्रता करके  निरंतर अश्लील मैसेज भेजना एक शख्स को पड़ा भारी. राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंततः भेजा जेल.

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आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर दिल फेकू किस्म के लोग अपनी भावना का एन केन प्रकारेण प्रक्षेपण करते हैं और देखते ही देखते अपनी बुरी गत बना लेते हैं .अश्लीलता का प्रदर्शन करते हुए यह लोग दरअसल मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं मगर ऐसा कृत्य करके सीधे-सीधे वे आफत मोल लेते हैं जिससे कि उन्हें सीधे सीधे बचना चाहिए था. सोशल मीडिया का इस तरह  एक तरह से  निरंतर दुरुपयोग जारी है. लोग पहले जो काम चिट्ठी  पत्र लिखकर या इशारों से किया करते थे अब वह काम सोशल मीडिया पर जारी है  मगर यह लोग भूल जाते हैं कि यह सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां वे अपनी करतूतों के सबूत छोड़ जाते हैं और कानून की नजर में प्रथम दृष्टया ही अपराधी बन जाते हैं.

पत्नी के सोशल ग्रुप में किया कारनामा

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर कोरबा में एक युवक को सोशल मीडिया में अश्लील मैसेज भेजने का बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा हुआ यह कि उसकी अपनी ही पत्नी के समक्ष जहां घोर बेइज्जती हुई वहीं वह पुलिस के हत्थे भी चढ़ा और चौराहे पर पिटाई भी हुई पुलिस के अनुसार मामला यह है कि युवक को वाट्सएप ग्रुप में अश्लील पोस्ट  किए जाने के पश्चात  मोहल्ले की महिलाओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कोतवाल दुर्गेश शर्मा बताते है-  दरअसल,  पति महाशय! शराब के नशे में अश्लील तस्वीरें खींचकर पोस्ट करने लगे, जब नशा उतरा तो पति को अपनी भूल का अहसास हुआ,  मगर  तब तक  पुलिस ने  मुहल्ले की महिलाओं की शिकायत पर जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने घर पहुंच चुकी थी.

मामला  छत्तीसगढ़ के कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत कोहड़िया बस्ती का है, जहां की मोहल्ले की महिलाओं ने आपसी चर्चा और मेल-जोल बनाये रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ग्रुप में महिलाओं के साथ-साथ सभी के पति देव  को भी जोड़ गया  हैं. ग्रुप के एक सदस्या के पति चंदू महाशय  ने शराब के नशे में आपत्तिजनक तस्वीर खींचकर ग्रुप में पोस्ट कर दिया.

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इस पोस्ट की जानकारी होने पर पत्नी ने पति पर अपनी कसर तो उतारी ही, ग्रुप की महिलाओं और पुरुषों सदस्यों ने भी आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत  थाने में की. मामले के जांच अधिकारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मोहल्ले की महिलाओं द्वारा की गई लिखित शिकायत और अश्लील पोस्ट संबंधी प्रमाण के बाद प्रथम द्ष्टया भादवि की धारा 292, 509(ख) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध घटित होना पाए जाने से पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया.

मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी पक्ष

यहां बताना लाजमी होगा कि मीडिया के आधुनिक स्वरूप के रूप में तेजी से आगे बढ़ चुके सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर इन दिनों अश्लील पोस्ट की भरमार हो चली है.  इस संदर्भ में डॉक्टर जी आर पंजवानी बताते हैं दरअसल यह सारा मामला मन की आंतरिक घुटन का है.अवचेतन मन में जब सेक्स के मनोवेग, भाव उठते हैं तब चाहे कोई युवा वर्ग का हो  अधेड़ वृद्ध अपने अंतर्मन की व्यथा अथवा भाव को उजागर करना चाहता है और आजकल सबसे सरल उपाय लोगों को सोशल मीडिया नजर आता है डॉक्टर पंजवानी के अनुसार पूर्व में यह सब चिट्ठी लिखकर इशारे करके मानसिक रूप से पीड़ित अपनी भावना को व्यक्त करते थे जो अब रूपांतरित होकर सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है.

वहीं छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के अनुशासन समिति के अध्यक्ष बीके शुक्ला के अनुसार सोशल मीडिया में जिस तरह से अश्लील सामग्री पोस्ट की जाती है वह सीधे-सीधे एक गंभीर अपराध कानून की दृष्टि में है.

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इस तरह के प्रकरणों में आरोपी पर धारा 292 के तहत दोषसिद्धि पर दो वर्ष तक का कारावास और दो हजार रुपए आर्थिक दण्ड का प्रावधान है. यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. इसमें समझौता करने का प्रावधान नहीं है.धारा 509(ख) में तीन वर्ष तक का साधारण कारावास ,आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है.

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