आइए आपको आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक लिव इन रिलेशनशिप का मामला परत दर प्रदत दिखाने महसूस करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं शायद इससे लोगों का भविष्य बन जाए और कभी इस अवधारणा के फंदे में न फंसे. दरअसल यह एक अजीब फंडा है जो कब फंदा बन जाता है पता ही नहीं चलता और इंसान इसके मकड़जाल में फंस कर अपना जीवन तबाह कर लेता है दरअसल हुआ यह कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जोड़ा

एक साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता हैं. बाद में बात  दोनों के संबंध खराब होते  चले जाते है,  तब युवती युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती है. हद तो तब हो जाती है जब मामला कोर्ट तक पहुंच  जाता है. मगर अब कोर्ट ने युवती को बड़ा  करंट  दिया है. युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया. कोर्ट में दुष्कर्म का अपराध साबित नहीं होने पर युवक को दोषमुक्त कर दिया गया है. साथ ही सिंदूर भरकरशादी करने का आश्वासन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप को भी संदेहजनक माना है.

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आधुनिक प्यार की कहानी कुछ ऐसी है

आधुनिक प्यार या कहें लव इन रिलेशनशिप की  कहानी दरअसल कुछ ऐसी है- राजधानी रायपुर के मोवा निवासी आशीष होरा के खिलाफ करीब दो साल पहले 31 वर्षीय युवती ने पंडरी थाने में दुष्कर्म, मारपीट और धमकी का अपराध दर्ज कराया था. युवती आशीष के साथ 15 सितंबर 2016 से 23 मई 2017 तक “लिव इन रिलेशनशिप” में रहती रही. दोनों  खुशी खुशी दलदल सिवनी स्थित नेचुरा अपार्टमेंट में आशीष के फ्लैट में रहते थे.  अचानक 24 मई 2017 को पंडरी थाने में युवती ने आशीष के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया.

युवती ने आरोप लगाया था कि मांग में सिंदूर भरकर, शादी करने का विश्वास दिलाकर आशीष दुष्कर्म    उससे  करता रहा, फिर एक माह पहले शादी करने से इनकार कर दिया. और हद यह है कि  मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है . पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की बयान लिए अंत में न्यायालय में चालान पेश किया.

मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल के कोर्ट में विचाराधीन था. इसकी सुनवाई के दौरान युवती पक्ष के वकील धोखा देकर या जबरदस्ती दुष्कर्म करना साबित नहीं कर पाए. एफआईआर में दर्ज कराए गए आरोप भी साबित नहीं हो पाए.

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इसके चलते कोर्ट ने आशीष होरा को दुष्कर्म के अपराध से अंततः दोषमुक्त कर दिया. दरअसल युवती के एक दफे शादी करके तलाक  के चलते उसका केस कमजोर होता चला  गया.  न्यायालय ने आरोपी युवक के पक्ष में निर्णय दिया.

नहीं फंसना, लव इन रिलेशन में

दरअसल भारतीय सभ्यता और समाज की जैसी संरचना है उसको समझ कर आज की युवा पीढ़ी अदर लव इन रिलेशनशिप से बचती है तो उसमें युवा पीढ़ी का भला है  हमारे पुरखों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व बहुत अनुभव के पश्चात विवाह की संस्था को जन्म दिया है और यह संस्था लगभग सभी देशों में अलग-अलग स्वरूप में पाई जाती है ऐसे में लव इन रिलेशनशिप एक ऐसा नासूर है जो सिर्फ लोगों को दुख दर्द और दंश ही देता है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिवक्ता बीके शुक्ला इस संबंध में कहते हैं-” आस-पास दुष्कर्म के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पीड़िता अपनी सहमति से संबंध बनाती है. बाद में जबरदस्ती या शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराती है. और अंत में युवतियां या फिर युवक न्यायालय से परितोष चाहते हैं जो उन्हें कई महत्वपूर्ण कारणों से नहीं मिल पाता.”

ऐसे में समझदारी यही है कि लव इन रिलेशनशिप के फंदे से आप अपने आप को बचाए रखें.

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