Supreme Court Judgment, लेखक - शकील प्रेम

एससी और एसटी के खिलाफ अपराध होना कोई नई बात नहीं है. इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए एससीएसटी ऐक्ट बना था. इस अधिनियम के तहत एससीएसटी को जातिसूचक शब्द कहना भी अपराध माना गया है, लेकिन अगर यह अपशब्द जातिसूचक नहीं है, तो इसे एससीएसटी ऐक्ट की धाराओं में दर्ज नहीं किया जा सकता.

यहां तक कि अगर कोई शख्स किसी एससीएसटी को ‘बास्टर्ड’ (हरामजादा) जैसे शब्दों से भी नवाजे, तो इसे एससीएसटी ऐक्ट में अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता.

16 अप्रैल, 2025 को सिधान नाम के एक आदमी ने एक एससी शख्स को सड़क पर रोका, धमकी दी और कुल्हाड़ी से हमला किया. हमले से पहले आरोपी सिधान ने उसे ‘बास्टर्ड’ कहा. एससी आदमी ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिस में ‘बास्टर्ड’ शब्द के अलावा कोई जातिसूचक शब्द दर्ज नहीं हुआ.

‘बास्टर्ड’ शब्द के साथ ही पुलिस ने एससीएसटी ऐक्ट की धाराएं जोड़ दीं, जिस के बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने एससीएसटी ऐक्ट की धारा 18 के तहत जमानत खारिज कर दी.

आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘बास्टर्ड’ शब्द जाति पर आधारित अपमान नहीं है. यह सामान्य सा अपमानजनक शब्द है, जो एससीएसटी ऐक्ट के दायरे में नहीं आता.

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यह आश्चर्यजनक है कि शिकायत में जातिगत अपमान का कोई आरोप न होने पर भी पुलिस ने एससीएसटी ऐक्ट लगाया.’

सुप्रीम कोर्ट ने एससीएसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(आर) का हवाला दिया जो कहती है कि अपमान तभी अपराध है, जब यह जाति की पहचान के आधार पर हो और यह अपमान सार्वजनिकतौर पर किया जाए, ताकि पीडि़त अपमानित महसूस हो. यह कह कर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी.

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